नाबालिग पर लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास


माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (श्रीमती प्रीति सिंह), इटारसी, जिला होशंगाबाद द्वारा आरोपी हेमू उर्फ भुज्जुआ उर्फ खेत सिंह मेहरा, उम्र 28 वर्ष, निवासी शिमला हिल्स, तवानगर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, पाॅक्सो एक्ट की धारा 9/18 का दोषी पाते हुये 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 451 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
घटना का विवरण
प्रकरण के पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एच.एस. यादव ने बताया कि दिनाँक 19.01.2019 को 4 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता द्वारा थाना तवानगर पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिन के लगभग 2 बजे वह और उसकी नाबालिग पुत्री घर में थे, उसकी पत्नि लकड़ी का गट्ठा लेने बाजार गई थी। फरियादी पिता शौच हेतु नाबालिग पुत्री को छोड़कर जंगल तरफ चला गया था एवं 10 मिनट बाद उसके घर वापस आया तो देखा कि आरोपी हेमू उसकी नाबालिग पुत्री को अकेला पाकर उसके कपड़े उतार रहा था व आरोपी ने भी उसके कपड़े उतार रखे थे। फरियादी ने यह देखकर हेमू को पकड़कर उसकी पिटाई की व अपनी पुत्री के साथ थाना तवानगर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना तवानगर पुलिस द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से  अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इटारसी, जिला होशंगाबाद श्री एच.एस. यादव द्वारा सशक्त पैरवी की।